किसानों के लिए योगी सरकार की धांसू योजना, मिलेगा 4 से 50 लाख रुपये तक अनुदान, जानें क्या करना होगा? – उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार की किसानों के लिए योजना, अनुदान 4 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार एक जबरदस्त योजना लेकर आई है। बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत किसानों को 4 से 50 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। यूपी सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लेकर आई है. इसके तहत बाजरा बीज उत्पादन के लिए बीज धन, बाजरा प्रसंस्करण, पैकिंग सह विपणन केंद्र, बाजरा मोबाइल आउटलेट और बाजरा स्टोर की स्थापना की जा सकती है। गौरतलब है कि योगी सरकार खाद्यान्न और इससे जुड़े किसानों के उत्थान के लिए विशेष काम कर रही है. हाल ही में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न महोत्सव एवं कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

कौन आवेदन कर सकता है

स्वयं सहायता समूह/किसान उत्पादक संगठन/उद्यमी/किसान बाजरा पुनरोद्धार कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदन कर सकते हैं। ये लोग केवल मिलेट्स मोबाइल आउटलेट/मिलेट्स स्टोर में से किसी एक के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

आप कब आवेदन कर पाएंगे?

एनजीओ, किसान उत्पादक संगठन, कारोबारी और किसान 11 से 16 दिसंबर तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 11 दिसंबर दोपहर 12 बजे से 16 दिसंबर रात 12 बजे तक खुली रहेगी.

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ये है पूरी प्रक्रिया

अनुदान पाने के लिए यूपी कृषि विभाग की वेबसाइट https://www.agriculture.up.gov.in/ पर जाना होगा. यहां आवेदन करने के लिए पात्रता सर्वेक्षण और पूरी प्रक्रिया दी गई है। आवेदक की ओर से इस पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए उपलब्ध लिंक पर विवरण भरकर जमा करना होगा। पंजीकरण की प्रिंट कॉपी और अन्य सभी आवश्यक अभिलेख अपने जिले के उप कृषि निदेशक के कार्यालय में जमा करना होगा।

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4 लाख का अनुदान 47.50 का अनुदान 10 से 20 लाख का अनुदान
किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बाजरा बीज उत्पादन (सीडमनी) के तहत आवेदन कर सकेंगे। प्रति एफपीओ 4 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसका लाभ केवल वही एफपीओ उठा सकेंगे, जिन्होंने खरीफ-2023 में बाजरा बीज का उत्पादन किया है। साथ ही विभिन्न फसलों के 100 क्विंटल बाजरे के बीज निकालकर उचित प्रक्रिया से भण्डारण कराया गया है। व्यवसायी और एफपीओ बाजरा प्रसंस्करण और पैकिंग सह विपणन केंद्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल कम से कम तीन साल पुराने और 100 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले एफपीओ को ही पात्र माना जाएगा। अनुदान हेतु पात्रता डीपीआर के अनुसार लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 47.50 लाख रूपये होनी चाहिए। मिलेट्स मोबाइल आउटलेट के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये और मिलेट्स स्टोर के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। मोबाइल दुकानों के लिए वाहन और बाजरा दुकानों के लिए वाहन उपलब्ध होने चाहिए। आवेदक संस्था के बैंक खाते में 10 लाख रुपये की पूंजी होना भी अनिवार्य है।