घर की मरम्मत के लिए मिलेंगे 1,20,000 रुपये, यहां करें आवेदन

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जानिए, क्या है सरकारी योजना और इससे आपको कैसे मिलेगा फायदा

पीएम आवास योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना के तहत बेघर लोगों को घर खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है ताकि उन्हें सस्ती दरों पर घर मिल सके। वहीं पीएम आवास योजना इसमें कच्चे घर को पक्का बनाने या उसकी मरम्मत के लिए पैसा दिया जाता है. इसी क्रम में इस साल हरियाणा में जिन लोगों के घर मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन्हें 1,20,000 रुपये की राशि दी जा रही है ताकि वे अपने घरों का पुनर्निर्माण कर सकें. यह राशि उन्हें मुआवजे के रूप में प्रदान की जाएगी। जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 10,000 रुपये प्रति पक्का मकान दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों के कच्चे घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें 5,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. वहीं, बीपीएल परिवार के जो लोग अपने पुराने घर की मरम्मत कराना चाहते हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक विशेष योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत घर की मरम्मत के लिए सरकार की ओर से पैसा दिया जाता है।

इस योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए पैसा मिलता है.

डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत राज्य में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों को मकानों की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें सभी बीपीएल परिवारों को यह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपने घरों की मरम्मत करा सकें। लेकिन शर्त यह है कि उनका घर 10 साल पुराना होना चाहिए, तभी उन्हें घर की मरम्मत के लिए सरकार की ओर से पैसे दिए जाएंगे. आपको बता दें कि पहले इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को दिया जाता था, लेकिन पिछले साल हरियाणा सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए सभी जातियों के बीपीएल परिवारों को इसका लाभ देने का फैसला किया। अगर आप भी हरियाणा से हैं और बीपीएल परिवार से आते हैं तो आप इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।

योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता एवं शर्तें क्या हैं?

बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीकरण योजना के तहत अपने पुराने घर की मरम्मत के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पहले, आपको इस योजना के लिए निर्धारित पात्रता जाननी चाहिए। लेना चाहिए ताकि आपको इस योजना का लाभ लेने में आसानी हो। पात्रता एवं शर्तें इस प्रकार हैं

  • इस आवास नवीनीकरण योजना के अंतर्गत बीपीएल सूची में शामिल सभी वर्ग के लोग पात्र होंगे।
  • इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के पात्र लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
  • योजना की शर्तों के अनुसार आवेदक के पास अपना खुद का घर होना चाहिए और वह कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है।

योजना के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

अगर आप भी डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अपने पुराने घर की मरम्मत के लिए सरकार से सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वे इस प्रकार हैं

  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति की पारिवारिक आईडी
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का पारिवारिक राशन कार्ड
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति का बीपीएल राशन कार्ड नंबर
  • आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (एससी, बीसी के लिए)
  • आवेदक का बैंक खाता विवरण, बैंक पासबुक की प्रति
  • आवेदक का फोटो उसके घर के साथ
  • बिजली का बिल
  • घर की रजिस्ट्री के कागजात
  • पानी का बिल
  • घर की मरम्मत आदि पर अनुमानित व्यय का प्रमाण।

योजना के लिए आवेदन कैसे करें

डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सरल पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस प्रकार है

  • सबसे पहले आपको हरियाणा के सरल पोर्टल https://saralharayana.gov.in/ पर जाना होगा।
  • यहां होम पेज पर आपको लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करके लॉग इन करना होगा।
  • यदि आप पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं तो आपको न्यू यूजर रजिस्टर हियर के लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा।
  • अब लॉग इन करने के बाद आपको पोर्टल पर संबंधित योजना का लिंक दिखाई देगा। आवेदन करने के लिए आपको लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा।
  • अब इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही दर्ज करनी होगी और इसके साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भी अपलोड करनी होंगी।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।
  • इसके बाद अंत में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपका पंजीकरण डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हो जाएगा।

पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर बनाने के लिए कितना पैसा मिलता है?

पीएम आवास योजना के तहत मकानों के लिए दो तरह से लाभ दिया जाता है. अगर आप पीएम आवास योजना के तहत अपना घर खरीदना चाहते हैं या अपने कच्चे घर को पक्का बनवाना चाहते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं और आपके पास जमीन है तो आप इस योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि से पक्का घर बनवा सकते हैं या फिर यदि आपके पास कोई पुराना घर है तो उसकी मरम्मत भी करा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुदान राशि 1,30,000 रुपये है। जबकि शहरी क्षेत्र के लिए अनुदान राशि 1,20,000 रुपये है. अगर आपके पास इस योजना के तहत दी गई पात्रता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि आप स्वयं ऑनलाइन आवेदन करना जानते हैं तो आप पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप अपने ग्राम प्रधान से संपर्क करके भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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