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डॉ. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना हरियाणा -: हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब लोगों की मदद के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हरियाणा के गरीब लोग अपने घरों की मरम्मत कराने के लिए हरियाणा सरकार से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। योजना का नाम डॉ. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना हरियाणा रखा हुआ। इस योजना का लाभ केवल ऐसे गरीब परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तथा जो लोग अपने मकानों का निर्माण एवं मरम्मत कराने में असमर्थ हैं। वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने मकान की मरम्मत करा सकते हैं।
हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों की मदद के लिए डॉ. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना हरियाणा शुरू की है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपने घर की मरम्मत के लिए ₹25000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इस योजना के तहत केवल ऐसे परिवारों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा। जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वे अपने पुराने मकानों की मरम्मत कराने में असमर्थ हैं। और उन्हें अपने पुराने घर की मरम्मत कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसमें हरियाणा सरकार राज्य के गरीब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनके घरों की मरम्मत में मदद कर रही है। अम्बेडकर आवास नवीनकरण योजना हरियाणा के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जिससे आप अपने घर की मरम्मत करा सकते हैं।
योजना का नाम | अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना |
राज्य | हरयाणा |
लाभार्थी | राज्य के गरीब नागरिक |
वित्तीय सहायता राशि | 25000 रुपये |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना हरियाणा का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार ने कुछ पात्रता मानदंड भी निर्धारित किए हैं। जिनका विवरण निम्नलिखित उम्मीदवार योजना का लाभ उठा सकते हैं, इस योजना के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं –
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- इसके साथ ही आवेदक अनुसूचित जाति, टपरीवास विमुक्खा जाति का होना चाहिए।
- आवेदक को बीपीएल परिवार सूची के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए।
- आवेदक के पास अपना मकान होना चाहिए।
- योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिन्हें अभी तक घर की मरम्मत के लिए किसी भी विभाग से कोई अनुदान नहीं मिला है।
- आवेदक का घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- पैसा प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास एक बैंक खाता भी होना चाहिए।
डॉ. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना हरियाणा के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिनका विवरण इस प्रकार है –
- राशन पत्रिका
- वोटर आई कार्ड
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- भूमि प्रमाण पत्र
- समझौता/किराया रसीद
- आय प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा महिला)
डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा। जिससे आप आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://www.haranascbc.gov.in/ पर जाना होगा। आप चाहें तो यहां क्लिक करके भी इस वेबसाइट पर जा सकते हैं।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। आप चाहें तो सीधे यहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं https://www.scbchry.gov.in/sites/default/files/documents/housings-chem-for-scheduled-casteand-denotified-tribes_application_form.pdf.
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
- इसके बाद इसे संबंधित जिला/तहसील कल्याण विभाग को भेजें।
हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली डॉ. बीआर अंबेडकर आवास योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिला समाज कल्याण विभाग से संपर्क करके भी इस योजना के लिए अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं।
डॉ. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत, हरियाणा सरकार अपने राज्य के गरीब नागरिकों के लिए घरों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ राज्य के ऐसे नागरिकों को दिया जाएगा। जिनके पास अपना घर है और आर्थिक रूप से गरीब होने के कारण वे अपने पुराने घर की मरम्मत कराने में असमर्थ हैं।
डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य के गरीब नागरिकों को उनके घरों के नवीनीकरण के लिए ₹25000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
हरियाणा सरकार ने इस योजना की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग को सौंपी है. राज्य के पात्र नागरिक समाज कल्याण विभाग में जाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
यदि राज्य के पात्र नागरिक इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले हमारी वेबसाइट पर दिए गए लिंक से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और जानकारी भरकर समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा। समाज कल्याण विभाग आपके आवेदन पत्र की जांच करेगा और आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए आवेदन करने के बाद लाभार्थी को इस योजना से संबंधित वित्तीय सहायता राशि उसके बैंक खाते में प्राप्त होगी। आप अपने बैंक खाते से वित्तीय सहायता निकाल सकते हैं और इसका उपयोग अपने घर के नवीनीकरण के लिए कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार आपको हरियाणा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। डॉ. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना हरियाणा का लाभ मिल सकता है. अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें.
-अनूप कुमार वैश्य
अनूप कुमार टेक यू हेल्प के संस्थापक हैं। वह मानव व्यवहार और समाज का अध्ययन करने के जुनून के साथ एक बेहद प्रेरित व्यक्ति हैं। उन्होंने 2015 में कानपुर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। अपने अध्ययन के दौरान, अनूप कुमार ने सामाजिक संरचनाओं और प्रथाओं द्वारा व्यक्तिगत अनुभवों को आकार देने के तरीकों की गहरी समझ विकसित की।