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हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना का नाम हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना 2023 रखा गया है। इस योजना के तहत राज्य के नागरिकों को दुर्घटना की स्थिति में ₹1 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अब प्रदेश में कोई गरीब, असहाय व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है। जिससे राज्य सरकार को ₹1 लाख तक की सहायता मिल सके।
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के गरीब असहाय नागरिकों के लिए शुरू की गई हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना 2023 क्या है? और कैसे मिल सकता है इस योजना का लाभ? इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इस आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। हम आपको यहां पूरी जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं.
हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना 2023 क्या है?
हरियाणा सरकार ने हाल ही में राज्य के नागरिकों के लिए हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना 2023 शुरू की है। इस योजना के तहत यदि कोई असहाय, गरीब नागरिक किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है या दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी प्रकार की विकलांगता हो जाती है। तो राज्य सरकार द्वारा बीमा कवर के रूप में ₹100000 प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य के पात्र नागरिकों को किसी भी प्रकार का बीमा प्रीमियम नहीं देना होगा। यह योजना हरियाणा राज्य के नागरिकों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत रेल, सड़क, हवाई दुर्घटना या दुर्घटना, दंगा, हड़ताल, आतंकवाद आदि दुर्घटनाओं के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की विकलांगता या मृत्यु, इसके साथ ही सांप के काटने, डूबने, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, घर या इमारत का गिरना, आग से जलना, विस्फोट, हत्या, जानवरों का हमला, भगदड़ या दम घुटना, पाले से मौत, बिजली गिरना, भुखमरी या भुखमरी। इसके अलावा प्रसव के दौरान मां की मृत्यु जैसे मामलों में भी इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। इन सभी प्रकार की दुर्घटनाओं में राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
![[रजिस्ट्रेशन] हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन |आवेदन प्रपत्र](https://www.techuhelp.com/wp-content/uploads/2018/02/Haryana-Dr-Shyama-Prasad-Mukherjee-Durghatna-Sahayata-Yojana-2018.jpg)
योजना का नाम | श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना |
राज्य | हरयाणा |
इसकी शुरुआत कब हुई थी | 2018 |
किसे फायदा होगा | दुर्घटना का शिकार |
सहायता कोष | 1 लाख रुपये |
आधिकारिक वेबसाइट | https://socialjusticehry.gov.in/ |
हरियाणा डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना 2023 के लाभ –
राज्य के नागरिकों के लिए संचालित डॉ. श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता बीमा योजना के कुछ लाभ इस प्रकार हैं –
- हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर अब गरीब दुर्घटना की स्थिति में अपना इलाज ठीक से करा सकेंगे।
- यदि योजना के फलस्वरूप कोई अप्रिय घटना घटित होती है। तो राज्य सरकार परिवार को ₹100000 की सहायता राशि प्रदान करती है।
- अब प्रदेश की त्रस्त जनता को आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- इस योजना के फलस्वरूप अब गरीब परिवार का व्यक्ति भी दुर्घटना की स्थिति में अच्छे अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेगा।
- योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य के नागरिकों को किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं देना होगा।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी मूल नागरिकों को लाभ प्रदान किया जायेगा।
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हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना 2023 के लिए पात्रता –
हरियाणा राज्य सरकार की डॉ. श्यामा प्रसाद बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता का होना आवश्यक है –
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- योजना का लाभ लेने के लिए मृत्यु के 6 महीने या दुर्घटना की तारीख से 12 महीने पहले आवेदन करना होगा।
- इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी नागरिक उठा सकते हैं।
- इस योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु होने वाले व्यक्ति के परिवार को ₹100000 प्रदान किए जाएंगे।
- मृत्यु के मामले में 6 महीने के बाद और विकलांगता के मामले में 12 महीने के बाद किए गए दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
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हरियाणा डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना 2023 के लिए आवश्यक आवश्यक दस्तावेज –
हरियाणा सरकार द्वारा संचालित हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना 2023 का लाभ उठाने के लिए आपको निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –
- आवेदन फार्म
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- हरियाणा अधिवास प्रमाण पत्र
- दुर्घटना पीड़ित का आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- एफआईआर कॉपी
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- मृत्यु प्रमाण पत्र
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भुगतान प्रक्रिया –
इस योजना के तहत ₹100000 की राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के खाते में किया जाएगा।
(लाख रुपये में)
वित्तीय वर्ष | बजट | खर्च | लाभार्थियों |
2017-18 | 800.00 | 74.00 | 74 |
2018-19 | 500.00 | 131.00 | 131 (30.06.2018 तक) |
हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना 2023 योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें –
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द से जल्द अपडेट की जाएगी।
डॉ. श्यामा प्रसाद दुर्घटना सहायता बीमा योजना हेतु ऑफलाइन आवेदन –
अगर आप इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं –
![ऐप डाउनलोड करें](https://www.techuhelp.com/wp-content/uploads/2023/05/download-app.webp)
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको एक आवेदन पत्र लेना होगा। और उससे पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी।
- इसके साथ ही आपको आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भी संलग्न करनी होंगी।
- आवेदक पूर्ण रूप से भरा हुआ फॉर्म अपने जिले के समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा कर सकता है।
- फॉर्म को जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा करने के बाद दावा प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर इसे उपायुक्त के पास भेजा जाएगा.
- उपायुक्त को भी 5 दिन के भीतर दावे पर निर्णय लेना होगा.
- यदि आवेदक उपायुक्त के निर्णय से संतुष्ट नहीं है। तो वह सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के निदेशक से भी अपील कर सकते हैं।
हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर
क्या हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना के तहत दिए जाने वाले बीमा के लिए कोई प्रीमियम देना होगा?
आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना के तहत दिए जाने वाले बीमा के लिए लाभार्थी को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।
हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना के अंतर्गत दुर्घटनाओं पर कितनी राशि प्रदान की जाएगी?
इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसके इलाज के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना का लाभ किन मामलों में दिया जाएगा?
इस योजना के तहत सड़क, हवाई दुर्घटना या दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु या विकलांगता, दंगा, आतंकवादी सांप के काटने, डूबने, घर या इमारत के गिरने, आग में जलने, विस्फोट, हत्या जैसे मामलों में इस योजना का लाभ लाभार्थी को दिया जाता है। , भगदड़ आदि मच जायेगी।
हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना का लाभ किस उम्र के नागरिक उठा सकते हैं?
हरियाणा राज्य में रहने वाले 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी नागरिक हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना का लाभ उठा सकते हैं।
क्या मैं हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना के तहत दुर्घटना के दिनों के बाद ऐसा कर सकता हूँ?
इस योजना के तहत आवेदक को मृत्यु की तारीख से 6 महीने और दुर्घटना से 12 महीने पहले आवेदन करना होगा। तभी उसे यह लाभ मिल सकेगा.
तो दोस्तों यह हरियाणा राज्य सरकार द्वारा राज्य के गरीब और असहाय नागरिकों के लिए चलाया जा रहा था। [रजिस्ट्रेशन] हरियाणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन |आवेदन प्रपत्र के बारे में आवश्यक जानकारी. अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. धन्यवाद..