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हरियाणा कन्यादान योजना हिंदी में: हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार राज्य की गरीब बेटियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चला रही है। हरियाणा कन्यादान योजना भी इन्हीं योजनाओं में से एक है।
इस योजना को राज्य में हरियाणा शादी शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है। अब तक राज्य की हजारों विवाह योग्य लड़कियों को हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ मिल चुका है। यही इस योजना की लोकप्रियता का राज भी है.
![योजना के तहत 41,000 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती थी, लेकिन हरियाणा कन्यादान योजना 2020 के तहत अब हर विवाह योग्य लड़की को हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। 51,000 रुपये की सहायता दी जा रही है. योजना के तहत 41,000 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती थी, लेकिन हरियाणा कन्यादान योजना 2020 के तहत अब हर विवाह योग्य लड़की को हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। 51,000 रुपये की सहायता दी जा रही है.](https://www.techuhelp.com/wp-content/uploads/2020/07/Haryana-Govt-Kanyadan-Scheme.jpg)
![योजना के तहत 41,000 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती थी, लेकिन हरियाणा कन्यादान योजना 2020 के तहत अब हर विवाह योग्य लड़की को हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। 51,000 रुपये की सहायता दी जा रही है. योजना के तहत 41,000 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती थी, लेकिन हरियाणा कन्यादान योजना 2020 के तहत अब हर विवाह योग्य लड़की को हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। 51,000 रुपये की सहायता दी जा रही है.](https://www.techuhelp.com/wp-content/uploads/2020/07/Haryana-Govt-Kanyadan-Scheme.jpg)
हरियाणा कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की गरीब लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ताकि शादी के समय उन्हें किसी गंभीर आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े।
कुछ समय पहले इस योजना के तहत 41,000 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती थी, लेकिन अब हरियाणा कन्यादान योजना 2023 के तहत हर विवाह योग्य लड़की को हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 51,000 रुपये की सहायता दी जा रही है.
हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ किस वर्ग को मिलता है?
हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ मुख्य रूप से पंजीकृत श्रमिकों की बेटियां उठाती हैं। यह योजना किसी विशेष वर्ग की बालिकाओं के लिए नहीं चलाई जा रही है। इसलिए इस योजना का लाभ समाज के सभी वर्गों और सभी धर्मों की लड़कियों को समान रूप से मिलता है।
हरियाणा कन्यादान योजना की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि विवाह योग्य लड़की किसी पंजीकृत श्रमिक से संबंधित होनी चाहिए। यदि श्रमिक हरियाणा के श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं है, तो उसकी बेटियां किसी भी कीमत पर इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगी।
योजना का नाम | हरियाणा कन्यादान योजना |
फ़ायदा | 51000 रुपये |
लाभार्थी | बेचारी बेटियाँ |
उद्देश्य | विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें |
प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आवेदन | यहाँ क्लिक करें |
विवाह योग्य लड़की को हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ कब मिलता है?
यदि कोई श्रमिक हरियाणा कन्यादान योजना के तहत विधिवत पंजीकृत है, तो योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने पर उसकी बेटी को शादी से 3 दिन पहले तक 51,000 रुपये की विवाह सहायता प्रदान की जाती है।
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हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ उठाने के लिए मुख्य शर्तें और नियम क्या हैं?
- हरियाणा में पंजीकृत श्रमिकों को निर्धारित नियमों के अनुसार 1 वर्ष की अवधि के लिए राज्य श्रम विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।
- जो श्रमिक अपनी बेटी की शादी के लिए हरियाणा सरकार कन्यादान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करते हैं, उन्हें शादी के एक साल के भीतर श्रम विभाग में सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे।
- इस योजना के तहत शादी करने वाली लड़की को शादी के बाद अपनी शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से एक शपथ पत्र/स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि आवेदक ने किसी अन्य सरकारी विभाग/नगर निगम से कोई अन्य सहायता नहीं ली है और न ही वह भविष्य में विवाह के लिए कोई सहायता प्राप्त करने का इरादा रखता है। इसके लिए कोई भी अन्य मदद स्वीकार करेंगे।
- हरियाणा कन्यादान योजना के तहत आवेदक को श्रम विभाग को लिखित में देना होगा कि वह बेटी की शादी के बाद अगले 6 महीने के भीतर विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र विभाग को सौंप देगा।
- 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपना आवेदन पत्र राज्य के किसी भी सरकारी विभाग के प्रमुख से सत्यापित कराकर श्रम विभाग में जमा करना होगा।
- विवाह कार्ड का सत्यापन विभागीय अधिकारी से कराना अनिवार्य है।
हरियाणा कन्यादान योजना 2023 के अंतर्गत आवेदन पत्र को कौन से अधिकारी प्रमाणित कर सकते हैं?
हरियाणा कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन के समय यह जरूरी है कि आप अपना विवाह कार्ड और आवेदन पत्र राज्य के किसी विभागीय अधिकारी या किसी सरकारी संस्थान के प्रमुख से सत्यापित करवा लें। नीचे हम उन अधिकारियों के बारे में बिंदुवार बता रहे हैं जिन्हें आपके आवेदन पत्र को सत्यापित और प्रमाणित करने के लिए पात्र माना गया है।
- हरियाणा सरकार के अधीन किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा
- श्रम आयुक्त द्वारा सहायता
- श्रम निरीक्षक
- सचिव ग्राम पंचायत द्वारा
- पंचायत अधिकारी द्वारा
- बीडीपीओ/डीडीपीओ के माध्यम से
- नायब तहसीलदार
- कानूनविदों द्वारा
- पटवारी द्वारा
- सहायक निदेशक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा
- एसडीओ के माध्यम से
- एक सरकारी विभाग के बोर्ड द्वारा
- नगरपालिका समिति द्वारा
- नगर निगम/नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता द्वारा
- विवाह कार्ड और आवेदन पत्र को सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा भी सत्यापित किया जा सकता है।
हरियाणा कन्यादान योजना के तहत श्रमिक के परिवार को कुल कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
हरियाणा कन्यादान योजना 2023 के तहत लाभार्थी की बेटी की शादी पर 51,000 रुपये (हरियाणा कन्यादान योजना) + 50,000 रुपये (बच्चों (बेटी) की शादी पर वित्तीय सहायता = 1,01,000 रुपये) प्रदान की जाती है। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के श्रम विभाग से संपर्क करें। कार्यालय से संपर्क करें.
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए आवश्यक पात्रता
- श्रमिक की पुत्री का हरियाणा राज्य की स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- विवाह के समय दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- विवाह के समय दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होना अनिवार्य है।
- हरियाणा कन्यादान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले श्रमिक को कम से कम 1 वर्ष पहले श्रम विभाग में पंजीकृत होना बहुत जरूरी है।
- इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक 3 बार आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के लिए समाज के सभी वर्ग, जाति और धर्म के लोग पात्र माने गए हैं।
- इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु के बाद भी उसकी बेटियों को लाभ मिलना संभव है।
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- शादी का कार्ड
- हरियाणा राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- राशन पत्रिका
- 10वीं कक्षा की मार्कशीट की फोटोकॉपी
- जन्म प्रमाणपत्र
- बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी
- आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
हरियाणा कन्यादान योजना 2023 के लिए घोषणापत्र (उपक्रम) कैसे डाउनलोड करें?
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए आवेदन करते समय स्व-घोषणा पत्र जमा करना आवश्यक है। यदि आप इसका प्रारूप प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आपको श्रम विभाग से आसानी से मिल जाएगा। यदि आपको विभाग से यह फॉर्मेट प्राप्त करने में परेशानी हो रही है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
हरियाणा कन्यादान फॉर्म ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें?
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यह बताना जरूरी है कि हरियाणा कन्यादान फॉर्म ऑनलाइन मोड में उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस योजना से संबंधित फॉर्म लेने के लिए आपको अपने जिले के श्रम विभाग कार्यालय में जाकर फॉर्म प्राप्त करना होगा।
हरियाणा कन्यादान में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए आवेदन कैसे करें: हरियाणा कन्यादान योजना के लिए आवेदन कैसे करें? अब हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं।
आप चाहें तो हरियाणा कन्यादान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा राज्य सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध है। आप इन केंद्रों पर सभी जरूरी दस्तावेज लेकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप हरियाणा सरकार कन्यादान योजना 2023 के तहत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपने जिले के श्रम विभाग कार्यालय से योजना से संबंधित फॉर्म लेना होगा और उसे स्पष्ट अक्षरों में भरना होगा।
हरियाणा कन्यादान योजना फॉर्म भरने के बाद उस पर आवेदक और बेटी की नवीनतम फोटो लगानी होगी। इसके बाद फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होंगे। अब आप इस पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को जिले के श्रम विभाग कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं।
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हरियाणा कन्यादान योजना से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर
हरियाणा कन्यादान योजना क्या है?
हरियाणा कन्यादान योजना हरियाणा राज्य में रहने वाली गरीब बेटियों के लिए शुरू की गई एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत आवेदन करने पर लाभ प्राप्त करने वाली बेटी को हरियाणा सरकार शादी अनुदान प्रदान करेगी। ताकि गरीब परिवार की बेटियों की शादी में कोई परेशानी न हो।
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए पत्र किन नागरिकों को लिखा गया है?
यह योजना मुख्य रूप से बीपीएल परिवारों की बेटियों के लिए बनाई गई है। राज्य की कोई भी गरीब परिवार की लड़की जो इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहती है, वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है।
हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी की उम्र कितनी होनी चाहिए?
इस योजना के तहत आवेदन करते समय दुल्हन की उम्र शादी के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाएगी?
सरकार इसके तहत आवेदन करने वाली लाभार्थी लड़की को 51,000 रुपये और बच्चों की शादी पर 50,000 रुपये यानी कुल 1,01,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
हरियाणा कन्यादान योजना किसने शुरू की है?
हरियाणा कन्यादान योजना राज्य की बेटियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा शुरू की गई थी।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पोस्ट. हरियाणा कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें अगर आप हरियाणा कन्यादान योजना, हरियाणा कन्यादान फॉर्म ऑनलाइन यदि आप इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।