हरियाणा विधुर अविवाहित मासिक पेंशन योजना

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प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य के नागरिकों को विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ प्रदान करती है। आमतौर पर हर राज्य में विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से नागरिकों को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा राज्य सरकार नागरिकों को पेंशन के माध्यम से भी लाभ प्रदान करती है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा राज्य के विधवा अविवाहित व्यक्तियों के लिए हरियाणा विधुर पेंशन योजना की घोषणा की गई है।

हरियाणा विधुर पेंशन योजनाहरियाणा विधुर पेंशन योजना
हरियाणा विधुर पेंशन योजना

पात्र आवेदक आवेदन के बाद हरियाणा विधुर अविवाहित मासिक पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। आइए जानते हैं कि आप हरियाणा विधुर अविवाहित मासिक पेंशन योजना के लिए कैसे आवेदन कर पाएंगे।

हरियाणा विधुर अविवाहित मासिक पेंशन योजना

राज्य में संचालित पेंशन योजनाओं की तरह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधवा नागरिकों के लिए ‘विधवा अविवाहित मासिक पेंशन योजना’ शुरू की है। यह योजना ऐसे व्यक्तियों के लिए शुरू की गई है जिनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और उसके बाद उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है।

हरियाणा विधुर पेंशन योजना के माध्यम से, राज्य के विधुरों को आवेदन के बाद सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने पर हर महीने 2250 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। योजना का लाभ 3 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले विधुर आवेदकों को प्रदान किया जाएगा।

हरियाणा सरकार विधुर पेंशन योजना के साथ-साथ राज्य के अविवाहित नागरिकों को भी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करेगी।

हरियाणा विधुर पेंशन योजना 2023

योजना का नाम हरियाणा विधुर अविवाहित मासिक पेंशन योजना आवेदन
संबंधित विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार
योजना संचालन के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर द्वारा
संबंधित राज्य हरयाणा
योजना लाभार्थी राज्य का विधुर (जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गयी हो)
वर्ष 2023
योजना की आधिकारिक वेबसाइट जल्द ही रिलीज होगी

हरियाणा विधुर पेंशन योजना के लिए पात्रता

हरियाणा विधुर पेंशन पंजीकरण के लिए आपको नीचे दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा, तभी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे –

  • निवासी – आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आयु सीमा –आवेदन करने वाले इच्छुक व्यक्ति की उम्र कम से कम 45 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक विधुर होना चाहिए (विधुर वह व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो)।
  • सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधुर ने दोबारा शादी नहीं की हो।
  • व्यक्ति की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
  • हरियाणा के 45 से 60 वर्ष तक के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा।
  • हरियाणा की अविवाहित पेंशन योजना के लिए पुरुष और महिला को कुंवारा होना चाहिए। और उनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।

विधुर पेंशन योजना का लाभ

  • इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के विधुरों को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
  • यह वित्तीय सहायता आवेदक विधुर के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
  • राज्य में विधवा नागरिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार किया जायेगा।
  • हरियाणा विधुर अविवाहित मासिक पेंशन योजना के तहत विधुर अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे।
  • सरकार पात्र आवेदकों को हर महीने 2750 रुपये प्रदान करेगी।
  • हरियाणा की अविवाहित पेंशन योजना के तहत सभी अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को जिनकी उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच है, 2750 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

हरियाणा विधुर अविवाहित मासिक पेंशन योजना आवेदन

यदि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ समय तक इंतजार करना होगा क्योंकि इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल अभी तक विकसित नहीं किया गया है। जल्द ही हरियाणा राज्य सरकार इस योजना के संचालन के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करेगी।

विधुर अविवाहित मासिक पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए नागरिकों के लिए नए अपडेट के लिए सरकार अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी करेगी। जैसे ही इस योजना से संबंधित कोई अपडेट आएगा हम आपको इसके बारे में सूचित करेंगे।

हरियाणा विधुर पेंशन योजना से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)-

विधुर अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा कितनी मासिक आय प्रदान की जाएगी?

हरियाणा विधुर अविवाहित मासिक पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के पात्र विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को हर महीने 2750 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

हरियाणा विधुर पेंशन योजना का लाभ राज्य के किन विधुरों को दिया जाएगा?

हरियाणा राज्य में 40 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की विधुर महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, उन्हें विधुर मासिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

अविवाहित पेंशन योजना के लिए कौन से व्यक्ति पात्र माने जायेंगे?

हरियाणा सरकार द्वारा 45 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति जिनकी आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए पात्र माना जाएगा।