UP News: किसानों के लिए योगी सरकार चला रही है ये योजना, इस जिले में अब तक भेजे गए सात करोड़ रुपये

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जागरण संवाददाता,हरदोई। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत दुर्घटना में जान गंवाने वाले किसानों के आश्रितों और दिव्यांग हुए किसानों को लाभ देने में जिले का प्रदर्शन काफी बेहतर है। इधर, प्रशासन ने दिसंबर से अब तक प्राप्त 149 आवेदनों को स्वीकृत कर लगभग 7 करोड़ 36 लाख रुपये की राशि आश्रितों के खाते में भेज दी है.

किसी दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में किसानों के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सितंबर 2019 से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत किसान की मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपये, 50 प्रतिशत विकलांगता होने पर 2.5 लाख रुपये और 25 प्रतिशत विकलांगता होने पर 1.25 लाख रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान है।

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इधर, डीएम एमपी सिंह के नेतृत्व में योजना के क्रियान्वयन में तेजी आ गयी है. दिसंबर से अब तक प्राप्त 175 दावों में से प्रशासन ने जांच के बाद 149 दावों को उपयुक्त पाते हुए मंजूरी दे दी है, जिनमें से 147 किसानों की मौत के मामले हैं और दो किसानों के विकलांग होने के मामले हैं. पत्रावलियों के अनुमोदन के बाद भेजी गई डिमांड के सापेक्ष शासन ने सात करोड़ 36 लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी है। राशि उपलब्ध होने के बाद डीएम के निर्देश पर सीधे आश्रितों के खाते में भेजी जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2019 से अब तक 2345 दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1737 दावों को मंजूरी दे दी गई है और आश्रितों को लगभग 80 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है.

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वरासत के समय किसान की मृत्यु का कारण जानें

हादसे में जान गंवाने वाले किसानों के आश्रितों को योजना का लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए डीएम एमपी सिंह ने सभी लेखपालों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करें और ऐसे मामलों की जानकारी मिलने पर सूचित करें। मुख्यमंत्री को निर्धारित समय सीमा के अंदर. कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत संबंधित फाइल तैयार कर प्रस्तुत करें। इसके साथ ही वरासत करते समय किसान की मृत्यु का कारण अवश्य जान लें। यदि मृत्यु का कारण दुर्घटना है तो संबंधित किसान के आश्रितों को भी योजना के तहत आवेदन करना चाहिए।